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JPSC परीक्षा और नियुक्तियां रद्द करने पर हाईकोर्ट की रोक: CM ने 23 परीक्षाओं की जांच के आदेश दिए थे; याचिकाकर्ताओं को बड़ी राहत

रांची। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के परीक्षा रद्द करने के फैसले पर रोक लगा दी है। सरकार ने JPSC और JSSC की 22 भर्ती की जांच का आदेश दिया था।

सरकार ने अनियमितताओं को लेकर CID और SIT जांच के आधार पर परीक्षाएं रद्द की थीं। अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद सैकड़ों सफल अभ्यर्थियों की नौकरी और भर्ती प्रक्रिया को लेकर नया मोड़ आ गया है।

सफल उम्मीदवारों ने दायर कीं 4 याचिकाएं
सरकार के फैसले को चुनौती देते हुए चार अलग-अलग याचिकाएं दायर की गई थीं। इनमें 11वीं से 13वीं JPSC संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा, JSSC-CGL और खाद्य सुरक्षा अधिकारी परीक्षा के सफल उम्मीदवार शामिल हैं। अवधेश कुमार, दीपमाला, सोनम कुमारी और सौरभ सिंह समेत अन्य उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई।


पक्ष सुने बिना परीक्षाएं रद्द कर दीं
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि सरकार ने उनका पक्ष सुने बिना एकतरफा तरीके से परीक्षाएं और नियुक्तियां रद्द कर दीं। बड़ी संख्या में चयनित उम्मीदवार पहले ही सरकारी सेवा जॉइन कर चुके हैं। ऐसे में आदेश लागू होने से उनकी नौकरियां सीधे खतरे में पड़ गई थीं।

इन पदों की भर्तियां भी शामिल
रद्द की गई परीक्षाओं में JPSC की 11वीं-13वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा और JSSC-CGL के अलावा सिविल जज, डिप्टी कलेक्टर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, ड्रग इंस्पेक्टर, सहायक प्रोफेसर, लेक्चरर, सहायक इंजीनियर, वन रेंज अधिकारी और सहायक वन संरक्षक समेत कई पदों की भर्तियां शामिल हैं।
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