राष्ट्रगान विवाद: कांग्रेस पार्षद रुबीना इकबाल खान की अग्रिम जमानत याचिका हाई कोर्ट ने खारिज की
कांग्रेस की महिला पार्षद रुबीना इकबाल खान को हाई कोर्ट से बड़ा झटका दिया है। रुबीना की अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। नगर निगम सत्र के दौरान राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के कथित अपमान से जुड़ा है यह पूरा मामले। कांग्रेस की महिला पार्षद रुबीना इकबाल खान की अब अग्रिम जमानत याचिका हाई कोर्ट की ओर से खारिज कर दी गई है।
अपर लोक अभियोजक लीलाधर पाटीदार ने बताया कि एमजी रोड थाने में भाजपा पार्षदों और नेताओं की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने न्यायालय के समक्ष उनके कथित बयान और कृत्य से जुड़े तर्क रखे, जिसके बाद कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनकर अग्रिम जमानत याचिका निरस्त कर दी।
सात वर्ष तक की सजा हो सकती है
लोक अभियोजक के अनुसार, मामले में राष्ट्रगान-राष्ट्रगीत के कथित अपमान के साथ धार्मिक भावनाएं आहत करने से जुड़े पहलुओं का भी उल्लेख किया गया। उन्होंने कहा कि फिलहाल संबंधित धाराओं में अधिकतम सात वर्ष तक की सजा का प्रावधान होने के कारण नोटिस की प्रक्रिया लागू है, लेकिन अग्रिम जमानत की मांग अदालत ने स्वीकार नहीं की है।