नाबालिग से कुकर्म के दोषी को 20 साल की सजा, 8000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया

हरिद्वार, 23 दिसंबर (हि.स.)। सात वर्षीय बच्चे से कुकर्म के मामले में एफटीएससी/अपर जिला जज चंद्रमणि राय ने दोषी को 20 साल की सख्त कैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने जानकारी दी कि घटना 29 जून 2020 की है। लक्सर क्षेत्र के एक गांव से सात वर्षीय बच्चा अचानक गायब हो गया था। परिवार ने बच्चे को आसपास ढूंढने की पूरी कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। बाद में गांव में तलाश करते समय बच्चा अपने पिता को रास्ते में मिला और उसने अपनी आपबीती सुनाई।
पिता ने तुरंत रोहित, पुत्र बुद्ध सिंह, निवासी ग्राम हरसीवाला पथरी, के खिलाफ मामला दर्ज कराया। पुलिस ने रोहित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
मामले की सुनवाई के दौरान वादी पक्ष ने नौ गवाह पेश किए, लेकिन पीड़ित बच्चा और उसके माता-पिता अदालत में अपने बयान से पलट गए और किसी भी घटना से इनकार कर दिया। हालांकि, न्यायालय ने वैज्ञानिक साक्ष्यों और पीड़ित व आरोपित के पारिवारिक संबंधों को ध्यान में रखते हुए बयान बदलने की संभावना को नजरअंदाज किया और आरोपी को दोषी करार दिया।
आरोपित को 20 साल की सख्त सजा और 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।