नरेश बाल्यान की जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

नई दिल्ली, 22 मई (हि.स.)। दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (आआपा) नेता नरेश बाल्यान के खिलाफ मकोका के मामले में दायर जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। स्पेशल जज दिग्विनय सिंह ने जमानत याचिका पर 2 मई को फैसला सुनाने का आदेश दिया।

दिल्ली पुलिस ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि बाल्यान के खिलाफ गंभीर आरोप हैं और उसके खिलाफ पूरक चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। ऐसे में नरेश बाल्यान को जमानत नहीं दी जानी चाहिए।

नरेश बाल्यान की ओर से जमानत की मांग करते हुए कहा गया कि चार्जशीट दाखिल होने के बाद अब कोई जांच बची नहीं है, ऐसे में आरोपित को हिरासत में रखने का कोई मतलब नहीं है। बाल्यान की ओर से पेश वकील एमएस खान ने कहा कि एफआईआर दर्ज करने के लिए जरुरी स्वीकृति नहीं ली गई। एफआईआर दर्ज करने की पूरी प्रक्रिया ही गैरकानूनी है।

कोर्ट ने नरेश बाल्यान के अलावा जिन आरोपितों के खिलाफ दाखिल पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था उनमें साहिल ऊर्फ पोली, विजय ऊर्फ कालू और ज्योति प्रकाश ऊर्फ बाबा शामिल हैं। कोर्ट ने इन आरोपितों के खिलाफ मकोका की धारा 3 और 4 के तहत संज्ञान लिया है। कोर्ट ने 24 फरवरी को आरोपित रितिक पीटर के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था।

वसूली के मामले में 4 दिसंबर 2024 को जमानत मिलने के बाद दिल्ली पुलिस ने नरेश बाल्यान को मकोका के मामले में गिरफ्तार कर लिया था। दिल्ली पुलिस ने वसूली के मामले में नरेश बाल्यान को 30 नवंबर 2024 की रात में गिरफ्तार किया था। इससे पहले भाजपा ने नरेश बाल्यान का एक ऑडियो क्लिप जारी किया था जिसमें गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू और बाल्यान के बीच बातचीत थी।

दिल्ली पुलिस के मुताबिक नरेश बाल्यान और गैंगस्टर के बीच बातचीत का ये मामला 2023 का है। इसे लेकर 2023 में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। कपिल सांगवान कुख्यात गैंगस्टर है जो पिछले पांच वर्षों से ब्रिटेन में रह रहा है। कपिल सांगवान और नरेश बाल्यान दोनों दिल्ली के नजफगढ़ के रहने वाले हैं। कपिल सांगवान हरियाणा के नफे सिंह हत्याकांड का भी मास्टरमाइंड है। कपिल सांगवान को बल्लू पहलवान और भाजपा नेता सुरेंद्र मटियाला की हत्या का भी मास्टरमाइंड माना जाता है। नरेश बाल्यान ने 2015 और 2019 में उत्तम नगर विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व किया था।

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