फतेहाबाद के ताज मोहम्मद पर चलेगा देशद्रोह का केस

फतेहाबाद, 19 मई (हि.स.)। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के पक्ष में पोस्ट शेयर करने और प्रधानमंत्री व गृहमंत्री से संबंधित वीडियो को एडिट कर वायरल करने के मामले में गिरफ्तार डॉ. ताज मोहम्मद के नाम से मशहूर मुश्ताक अहमद पर देशद्रोह का केस चलेगा। सोमवार को डॉ. ताज मोहम्मद की जमानत याचिका पर फतेहाबाद में जूनियर डिवीजन के सिविल जज जोगेंद्र जांगड़ा ने सुनवाई की। इस दौरान न्यायाधीश ने डॉक्टर पर धारा 152 भी लगाने के निर्देश दिए। धारा 152 देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने से सम्बंधित है। बता दें कि इस मामले में फतेहाबाद पुलिस ने भाजपा जिला उपाध्यक्ष जगदीश राय शर्मा की शिकायत पर मुश्ताक के खिलाफ बीएनएस की धारा 197 (1) डी के तहत एफआईआर दर्ज की थी और गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अब मंगलवार को डॉ. ताज मुहम्मद को हिसार जेल से प्रोडक्शन वारंट पर लाकर कोर्ट में पेश किया जाएगा। जहां से उसके रिमांड की मांग की जाएगी। रिमांड लेकर पुलिस उसके उसके बैंक खातों की जांच के अलावा कॉल डिटेल भी खंगालेगी ताकि पता लगाया जा सके कि उसके संपर्क में कौन-कौन रहा है। बता दें कि फतेहाबाद में ताज मोहम्मद के नाम से हड्डी रोग व जोड़ रोग विशेषज्ञ की दुकान चलाने वाले मुश्ताक अहमद पहले भी विवादों में रह चुके है। उनके द्वारा अपनी फेसबुक आईडी पर कई ऐसी पोस्ट शेयर की गई थी जो पाकिस्तान के समर्थन में थी। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की वीडियो एडिट करके डाला गया था। इन फेसबुक पोस्ट के माध्यम से पाकिस्तान को ऊंचा दिखाने और भारत को नीचा दिखाने की कोशिश की गई थी। इस पर भाजपा नेताओं ने कड़ी आपत्ति दर्ज करवाई थी और पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई। इसके बाद पुलिस की टीम पूछताछ के लिए जैसे ही डॉ. ताज मोहम्मद घर पहुंची, उसकी तबीयत बिगड़ गई। उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बाद में हालत ठीक होने पर उसे गिरफ्तार कर हिसार जेल भेज दिया था।