बुशरा बीबी को बड़ी राहत, अदालत ने सात मामलों में 13 जनवरी तक अंतरिम जमानत दी।

इस्लामाबाद, 26 दिसंबर (हि.स.)। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी को स्थानीय अदालत से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने 26 नवंबर के विरोध प्रदर्शनों से जुड़े मामलों में उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है।
एआरवाई न्यूज के मुताबिक, बुशरा बीबी ने तारनोल पुलिस स्टेशन में दर्ज चार और रमना पुलिस स्टेशन में दर्ज तीन मामलों में अंतरिम जमानत के लिए अपने वकीलों के साथ जिला एवं सत्र न्यायालय में पेशी दी। ड्यूटी जज शबीर भट्टी ने 50,000 रुपये के जमानती मुचलके पर हर मामले में उनकी जमानत मंजूर की और उन्हें 13 जनवरी तक की राहत दी।
गौरतलब है कि इससे पहले, 21 दिसंबर को रावलपिंडी की आतंकवाद-रोधी अदालत ने भी बुशरा बीबी को नौ मई की हिंसा से जुड़े 32 मामलों में 13 जनवरी तक अंतरिम जमानत प्रदान की थी।