सिनेमाघरों में बिकने वाले पॉपकॉर्न पर अब केवल 5% जीएसटी लागू होगा।

नई दिल्ली, 25 दिसंबर (हि.स.)। सिनेमा घरों में बिकने वाले पॉपकॉर्न पर अब 5% जीएसटी लगेगा, जो रेस्टोरेंट सेवाओं पर लागू होता है। अगर पॉपकॉर्न को फिल्म टिकट के साथ बेचा जाता है, तो उसे एक साथ बेची जाने वाली वस्तु माना जाएगा। इस स्थिति में, मुख्य वस्तु फिल्म टिकट होने के कारण, उस पर लागू होने वाली जीएसटी दर के हिसाब से पॉपकॉर्न पर कर लिया जाएगा। यह जानकारी जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक में दी गई थी।

आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को बताया कि उत्तर प्रदेश से नमक और मसालों वाले पॉपकॉर्न पर जीएसटी दर को लेकर एक सवाल आया था। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जैसलमेर में जीएसटी परिषद की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि परिषद ने पॉपकॉर्न पर जीएसटी संबंधी स्पष्टता जारी करने पर सहमति दी है। पॉपकॉर्न पर जीएसटी की दर में कोई बदलाव या वृद्धि नहीं की गई है।

यह ध्यान देने योग्य है कि जीएसटी के तहत, नमक और मसाले वाले पॉपकॉर्न को नमकीन के तौर पर माना जाता है, जिस पर खुले में बिक्री पर 5% जीएसटी लगता है। वहीं, पहले से पैक और लेबल वाले स्नैक्स पर 12% जीएसटी और अधिकांश चीनी कन्फेक्शनरी पर 18% जीएसटी लगता है। इस प्रकार, कारमेल पॉपकॉर्न पर 18% जीएसटी लगेगा।

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