सीसीआई ने टीएफएफआई को दिया प्रतिस्पर्धा-विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता रोकने का निर्देश

नई दिल्ली, 13 दिसंबर (हि.स.)। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने भारतीय टेबल टेनिस महासंघ (टीटीएफआई) और उससे जुड़े निकायों को प्रतिस्पर्धा-विरोधी गतिविधियों से बचने का निर्देश दिया है। हालांकि, आयोग ने इन संगठनों पर कोई आर्थिक जुर्माना नहीं लगाया।

सीसीआई ने शुक्रवार को जारी बयान में कहा कि महासंघ को अपनी अनुचित गतिविधियों पर सुधारात्मक कदम उठाने होंगे। यह निर्देश प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 27 के तहत दिया गया है।

आयोग ने बताया कि महासंघ और उसके सहयोगी निकायों द्वारा प्रभावी दुरुपयोग और करार से इनकार करने जैसी गतिविधियां अधिनियम की धारा 3(4) और 4 का उल्लंघन करती हैं। यह मामला टीटी फ्रेंडली सुपर लीग एसोसिएशन की शिकायत पर शुरू हुआ था, जिसे धारा 19(1)(ए) के तहत दायर किया गया था।

आयोग ने संबंधित संगठनों को चेतावनी देते हुए प्रतिस्पर्धा-विरोधी गतिविधियों पर रोक लगाने का आदेश जारी किया। हालांकि, महासंघ और उसके सहयोगियों पर किसी प्रकार का मौद्रिक दंड नहीं लगाया गया है।

यह आदेश दी सबअर्बन टेबल टेनिस एसोसिएशन (टीएसटीटीए), महाराष्ट्र राज्य टेबल टेनिस एसोसिएशन (एमएसटीटीए), गुजरात राज्य टेबल टेनिस एसोसिएशन (जीएसटीटीए), और भारतीय टेबल टेनिस महासंघ (टीटीएफआई) के खिलाफ गुरुवार को पारित किया गया था।

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