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प्रयागराज, 19 दिसंबर (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टिफिन में मांसाहारी भोजन लाने के कारण स्कूल से निकाले गए तीन छात्रों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए जिलाधिकारी को निर्देश दिया है कि इन बच्चों का दाखिला सीबीएसई से मान्यता प्राप्त किसी अन्य स्कूल में करवाया जाए। यह आदेश बच्चों की मां सबरा की ओर से दायर याचिका पर दिया गया।
मामला अमरोहा के एक स्कूल का है, जहां प्रधानाध्यापक ने तीन नाबालिग छात्रों को टिफिन में नॉनवेज लाने की वजह से स्कूल से बाहर कर दिया। इसके बाद, बच्चों की मां ने इस फैसले के खिलाफ कोर्ट का रुख किया और प्रधानाध्यापक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग भी की।
याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सिद्धार्थ और न्यायमूर्ति एस.सी. शर्मा की बेंच ने कहा कि यह कदम बच्चों के शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन है। अदालत ने जिलाधिकारी, अमरोहा को निर्देश दिया कि वे दो सप्ताह के भीतर छात्रों का नए स्कूल में दाखिला सुनिश्चित करें और अनुपालन का हलफनामा कोर्ट में जमा करें।
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि जिलाधिकारी समय पर हलफनामा दाखिल नहीं करते, तो उन्हें अगली सुनवाई, जो 6 जनवरी को निर्धारित है, में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा।