नौकरीपेशा लोग इन 11 तरीकों से बचा सकते हैं टैक्‍स, रिटर्न भरने से पहले जानें कैसे मिलेगा आपको लाभ

Income Tax Saving सभी टैक्सपेयर्स को समय पर टैक्स का भुगतान करना बेहद जरूरी है। हर करदाता चाहता है कि वह ज्यादा से ज्यादा टैक्स बेनिफिट का लाभ उठा सकें। कई लोग रिटर्न फाइल करते समय टैक्स सेव करने की प्लानिंग करते हैं। चलिए जानते हैं कि सैलरीड पर्सन किन तरीकों से टैक्स सेव कर सकते हैं।

नौकरीपेशा लोगों (Salaried Person) के लिए टैक्स सेव करना एक चुनौती जैसा है। कई बार टैक्सपेयर्स इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने के आखिरी दिनों में टैक्स सेव करने का सोचते हैं। वैसे बता दें कि अगर आप पहले से टैक्स सेविंग का प्लानिंग करते हैं तो आप ज्यादा राशि बचा सकते हैं।

इस आर्टिकल में जानते हैं कि आप आयकर अधिनियम के 80C के तहत कैसे 1.5 लाख रुपये तक का टैक्स बचा सकते हैं। बता दें कि इनकम टैक्स एक्ट के 80C के तहत टैक्स डिडक्शन का लाभ मिलता है।

अगर आप 5 साल के टेन्योर वाले एफडी में निवेश करते हैं तो आप 1.5 लाख रुपये तक का टैक्स डिडक्शन का लाभ उठा सकते हैं। वर्तमान में इन एफडी पर 7 से 8 फीसदी तक का ब्याज का लाभ मिलता है। हालांकि, एफडी पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स लगता है। एफडी पर आयकर अधिनियम के 80C के तहत टैक्स डिडक्शन का लाभ मिलता है।

पीपीएफ

पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF) पर भी टैक्स सेविंग का लाभ मिलता है। पीपीएफ में 15 साल का लॉक इन पीरियड होता है। हर तिमाही में इनके ब्याज दरों में बदलाव होता है। बता दें कि पीपीएफ में मिलने वाले ब्याज टैक्स फ्री होता है।

इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम

इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम (ELSS) भी निवेश के लिए काफी अच्छा ऑप्शन है। इसका लॉक इन पीरियड 3 साल का होता है। इसमें कैपिटल गेंस टैक्स (Capital Gains Tax) लगता है। हालांकि, 1 वित्त वर्ष में 1 लाख रुपये के रिडेम्पशन टैक्स फ्री होता है। 1 लाख रुपये से ज्यादा होने पर इस पर 10 फीसदी की दर के हिसाब से टैक्स लगता है।

नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट

नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC) पर 5 साल तक के लिए एक निश्चित ब्याज मिलता है। वर्तमान में इस पर सालाना 6.8 फीसदी का ब्याज मिलता है। अगर आप कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो आप इसमें निवेश कर सकते हैं। इसमें आप 1 वित्त वर्ष के लिए 1.5 लाख रुपये तक का टैक्स बेनिफिट के लिए क्लेम कर सकते हैं।

नेशनल पेंशन सिस्टम

नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) एक वालंटियर स्कीम है। इसमें आप रिटायरमेंट के लिए पैसे कलेक्ट कर सकते हैं। इसमें आप सालाना 2 लाख रुपये तक का टैक्स बचा सकते हैं। वहीं, आप 80CCD (1B) के तहत 50,000 रुपये की अतिरिक्त टैक्स भी बचा सकते हैं।

ट्यूशन फीस

आप बच्चों की पढ़ाई के लिए जो ट्यूशन फीस भरते हैं तो आप उस पर भी टैक्स सेविंग का लाभ उठाया जा सकता है। आप 80C के तहत टैक्स सेविंग का लाभ उठा सकते हैं।

कर्मचारी भविष्य निधि

कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) में भी आप टैक्स सेविंग का लाभ उठा सकते हैं। इसमें आप 80C के तहत एक वित्त वर्ष में 1.5 लाख रुपये तक का छूट पा सकते हैं।

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