दिसंबर में टैक्स फाइलिंग, आधार और क्रेडिट कार्ड से जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्यों की अंतिम तिथि, RBI की घोषणाओं पर भी रहें नजरें
दिसंबर में ध्यान दें ये महत्वपूर्ण वित्तीय कार्य
साल का आखिरी महीना, दिसंबर, बस एक दिन में शुरू होने वाला है और इस महीने में कई अहम वित्तीय कामों की अंतिम तिथियां आ रही हैं। अगर आप इन्हें समय पर पूरा नहीं करेंगे, तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ इन महत्वपूर्ण तारीखों की जानकारी दी गई है:
आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी – 6 दिसंबर: सभी की निगाहें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की 6 दिसंबर को आने वाली मौद्रिक नीति पर टिकी हैं। इस बार आरबीआई क्या दरों में कटौती करेगा या इन्हें 6.5% पर बरकरार रखेगा, यह देखना दिलचस्प होगा। अगर आरबीआई अपने एमपीसी रिव्यू में दरों को नहीं बदलता है, तो वित्तीय मोर्चे पर ज्यादा बदलाव नहीं देखने को मिलेंगे। यदि आरबीआई दरें नहीं बदलता है, तो आपके होम लोन की ब्याज दरों और ईएमआई में कोई सुधार नहीं होगा। यह निर्णय आपकी वित्तीय योजना में स्थिरता ला सकता है।
आधार अपडेट की लास्ट डेट – 14 दिसंबर: यूनीक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने फ्री में आधार अपडेट करने की आखिरी तारीख 14 दिसंबर तय की है। इसके तहत आप अपने आधार में नाम, पता और जन्मतिथि को बिना किसी चार्ज के ऑनलाइन अपडेट करवा सकते हैं। 14 दिसंबर के बाद, इन अपडेट्स के लिए आपको प्रति रिक्वेस्ट 50 रुपये की फीस चुकानी होगी।
तीसरी एडवांस टैक्स की किश्त – 15 दिसंबर: यदि आप सैलरीड इंडीविजुअल हैं और अन्य संसाधनों से भी इनकम अर्जित करते हैं जैसे डिपॉजिट पर इंटरेस्ट, रेंटल इनकम, कैपिटल गेन्स या अन्य, तो आपको एडवांस टैक्स देना पड़ेगा। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 208 के तहत, किसी वित्त वर्ष में TDS और TCS काटने के बाद 10,000 रुपये से ज्यादा की टैक्स लायबिलिटी हो तो एडवांस टैक्स देना होता है। टैक्सपेयर्स को अपनी अनुमानित टैक्स देनदारी का 75% 15 दिसंबर तक जमा करना होता है।
एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड चार्ज में बदलाव – 20 दिसंबर: एक्सिस बैंक ने अपने क्रेडिट कार्ड के असोसिएट चार्ज को 20 दिसंबर से बदलने का फैसला किया है। इसमें कस्टमर्स को नई रिडेम्पशन फीस, क्रेडिट कार्ड के इंटरेस्ट रेट और अन्य ट्रांजेक्शन पर बदले हुए शुल्क का सामना करना पड़ेगा। ये बदलाव एक्सिस बैंक के चुनिंदा क्रेडिट कार्ड पर लागू होंगे, जिसमें एटलस, सैमसंग एक्सिस बैंक इनफिनिट, सैमसंग एक्सिस बैंक, मैग्नस (बरगंडी वेरिएंट सहित) और रिजर्व क्रेडिट कार्ड शामिल हैं।
देरी से टैक्स रिटर्न फाइलिंग की लास्ट डेट – 31 दिसंबर: अगर आपने अभी तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है, तो 31 दिसंबर 2024 तक आप बिलेटिड या रिवाइज्ड टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। हालाँकि, आईटीआर भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 थी, लेकिन 5000 रुपये की पेनल्टी के साथ आप अपना रिवाइज्ड या लेट रिटर्न फाइल कर सकते हैं। जिनकी इनकम 5 लाख रुपये से कम है, उनके लिए पेनल्टी 1000 रुपये है। साथ ही, अगर कुछ टैक्स बकाया है तो उसे भी चुकाना होगा, अन्यथा ब्याज भी देना होगा। इस डेडलाइन से चूकने पर आपको इनकम टैक्स कमिश्नर को उचित कारण बताते हुए एक एप्लीकेशन देनी होगी।