ईडी ने भूषण स्टील की 4025 करोड़ रुपये की संपत्ति जेएसडब्ल्यू स्टील को वापस सौंप दी है।

नई दिल्ली, 14 दिसंबर (हि.स.)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी मिलने के बाद भूषण स्टील एंड पावर लिमिटेड की 4,025 करोड़ रुपये की संपत्ति जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड को लौटा दी है। जेएसडब्ल्यू स्टील दिवालिया कंपनी की संपत्तियों के लिए कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) के तहत सफल समाधान आवेदक थी।

ईडी ने शनिवार को एक बयान में कहा कि सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के बाद यह संपत्ति वापस की गई। एजेंसी ने बताया कि पहले भूषण स्टील एंड पावर के प्रमोटरों ने बैंकों को धोखा दिया था और बैंक फंड का गलत तरीके से उपयोग किया था, जिसके चलते ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत संपत्तियां जब्त की थीं।

ईडी ने बताया कि 4,025 करोड़ रुपये की संपत्ति की वापसी पीएमएलए की धारा 8(8) के तहत की गई, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 11 दिसंबर को मंजूरी दी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि आईबीसी की धारा 32ए के तहत संपत्तियों की कुर्की के संबंध में किसी निर्णय पर नहीं पहुंचा है, और यह मुद्दा अब भी खुले तौर पर छोड़ दिया गया है।

यह कार्रवाई भूषण स्टील एंड पावर और उसके प्रमोटरों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में की गई थी, जो केंद्रीय कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की जांच और आरोपपत्र पर आधारित थी।

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